Pan-Adhaar link

Pan-Adhaar Link-पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि  30 जून 2023

SAGAR WATCH| करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 
30 जून 2023 कर दी गई है, ताकि लोग अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी परेशानी के सूचित कर सकें। इस संबंध में अलग से एक अधिसूचना जारी की जा रही है।

आयकर अधिनियम 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा। पैन और आधार को लिंक करने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि को अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।

1 जुलाई 2023 से अपने आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान होने वाले परिणाम निम्नानुसार होंगे

i. ऐसे पैन को कोई रिफंड नहीं प्रदान किया जाएगा;

ii. ऐसे रिफंड पर पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा; और

iii. टीडीएस और टीसीएस की कटौती/संग्रह उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान है।

एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है।

जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है, उन्हें उपरोक्त उल्लिखित परिणामों का सामना नहीं करना होगा। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति शामिल है।

यह सूचित किया जाता है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं।

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