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News In Short-23 Mar 2023- सर्वे रपट आने के बाद शुरू होगा मुआवजा वितरण-मुख्यमंत्री

NEWS IN SHORT / ख़बरें संक्षेप में

सागर वॉच 23  Mar 2023 


नरयावली विधायक पहुंचे  ओला प्रभावित क्षेत्रों में 

विधायक ने नरयावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरनावद पटवारी हल्कानंबर 59, तहसीलदार सुश्री सोनम पांडे, आर आई एवं अन्य ग्राम वासियों सहित ओलावृष्टि एवं पानी से हुए फसल नुकसान का जायजा लिया ।
   उन्होंने  किसान  से मौके पर ही चर्चा कर बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई है और शीघ्र ही सर्वे के तत्काल बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा।

     
महिला स्वास्थ्य शिविर 23 मार्च को

महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में 23 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक  “आयुषि स्वस्थ नारी, सशक्त नारी (महिला स्वास्थ्य शिविर) का आयोजन बाघराज मंदिर परिसर में किया जाएगा।

 शिविर में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप की जांच, महिला रोग, बाल रोग एवं समस्त प्रकार के अन्य रोगों का निःशुल्क उपचार कर निःशुल्क औषधि वितरण किया जाएगा। शिविर में आहार-विहार, योग- प्राणायाम, गर्भ संस्कार, औषधीय पौधे संबंधी जानकारी दी जाएगी ।
                                               

बांदरी बनी  नई तहसील 
 
सागर जिले में बांदरी को नई तहसील बनाए जाने का प्रस्ताव  मंत्रि परिषद ने स्वीकृत किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री के प्रस्ताव पर खुरई विधानसभा क्षेत्र में बांदरी को नई तहसील बनाया गया है। कुल 28 पटवारी हल्का होंगे बांदरी तहसील में। तहसीलदार सहित 14 कर्मियों का स्टाफ स्वीकृत किया गया। 



रहली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का निरीक्षण करने आज  पहुंचे लोक निर्माण मंत्री ने किसानो से कहा कि चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सर्वे पूर्ण होने  एवं रिपोर्ट आने पर मुआवजा राशि प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

                           
पंजीयन 22 से 24 मार्च तक

म.प्र. शासन एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गेंहू किसान पंजीयन हेतु 22 मार्च से 24 मार्च तक की अवधि में वृद्धि की गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक सागर अनिल तंतुवाय ने ऐसे कृषको से अपील की है जिन्होने गेहू बौनी की है तथा किसान पंजीयन नहीं करा पाये है, वे समीपस्थ गेंहू पंजीयन केन्द्र, कियोस्क, एमपी आनलाइन तथा स्वयं भी पंजीयन कर सकते है।
                                       

परीक्षा  केन्द्रध्यक्ष निलंबित

दमोह के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड तेन्दूखेड़ा के अनुसार फागू लाल पटेल (केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा केन्द्र क. 251101) शा.उ.मा. वि. सैलवाड़ा, विख तेन्दूखेड़ा, द्वारा हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान विषय की कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र, परीक्षा केन्द्र कमॉक 251101 शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैलवाड़ा से व्हाटसएप पर प्रदर्शित किये गये है।

संभागायुक्त मुकेश शुक्ला ने फागू लाल पटेल (केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा केन्द्र 251101) उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्रा, संकुल शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्रा, विकासखण्ड तेन्दूखेड़ा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
    

आवेदन 10 अगस्त तक

 म.प्र. मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी (उर्दू माध्यम) परीक्षा सत्र-2023 के लिये परीक्षा आवेदन-पत्र अधिकृत अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से 10 अगस्त तक स्वीकार किए जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 11 से 20 सितम्बर तक किया जा सकेगा। 

भरे गए आवेदन-पत्र डाक द्वारा कार्यालय मदरसा बोर्ड में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2023 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों में छात्रों को आवेदन कर हार्ड कॉपी संलग्नकों सहित मदरसा बोर्ड कार्यालय को भेजना होगी।            

वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च

मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिये वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक की गई है। जीएसटी से पंजीकृत, अपंजीकृत व्यवसाई, 31 मार्च तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह के अनुसार ब्याज के साथ अनिवार्यतः वृत्तिकर जमा कर पाएंगे जिससे वे शास्ति एवं बसूली की कार्यवाही से बच सकेंगे।                            


नवीन मान्यता के आवेदन  27 मार्च तक होंगे जमा 

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2023-24 हेतु नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण, आवेदन हेतु 16 फरवरी निर्धारित की गई थी। उक्त समय-सीमा के अंदर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में नियमों के उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत तीन हजार रुपए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि अब 27 मार्च कर दी गई है।

 राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार समय-सीमा में मान्यता हेतु आवेदन नहीं करने वाले अशासकीय विद्यालयों के लिए 27 मार्च तक विलंब शुल्क सहित मान्यता आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि अधिसूचित की गई है। इस तिथि के पश्चात सत्र 2023-24 हेतु मान्यता आवेदन नहीं किए जा सकेंगे।        

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रभारी को मिले  निर्देश

जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिये अमले को प्रशिक्षण देने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है । प्रभारी  कलेक्टर ने अधिकारियों को भोपाल जिले में 23 से 60 वर्ष की सर्वेक्षित महिलाओं की संख्या, आवेदन प्रपत्र मुद्रण एवं वितरण की स्थिति, एमपी ऑनलाइन एवं सीएससी से ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालयों की मैपिंग और ग्राम एवं वार्ड स्तर पर ई केवायसी अपडेशन के लिए आयोजित कैम्प की प्लानिंग अनुसार ग्राम, वार्ड स्तर पर कियोस्क, सेवा प्रदाताओं द्वारा लैपटॉप के साथ भ्रमण आदि व्यवस्थित हो।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं की संख्या जिनके समग्र आई.डी. नहीं बने हैं तथा ई-केवायसी पूर्ण नहीं है, महिलाओं की संख्या जिनके स्वयं के बैंक खाते नहीं है अथवा बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, महिलाओं की संख्या जिनके बैंक खाते डीबीटी सक्रिय होने से शेष हैं की जानकारी संकलित की जाए ।
                                                 
नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र भी मिलेगा लोकसेवा गारंटी योजना से 

लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक  ने बताया कि अब किसानों एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो-डयूज प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा। यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को करना होगी। इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण प्राप्त हो सकेगा।


निःशक्त व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

निःशक्त व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। योजना के तहत निःशक्त व्यक्तियों द्वारा सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिये 20 हजार रूपये, मुख्य परीक्षा दिलाने के लिये 30 हजार रूपये और अंतिम चयन होने पर राज्य शासन द्वारा 20 हजार रूपये दिये जाते हैं।
योजना का लाभ उन्हीं निःशक्तजनों को दिया जाता है, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं। सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षा परिणाम तक सहायता राशि दी जाती है। उन्हीं आवेदनों को सहायता दी जाती है जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता रखता हो मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा।        

जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ समग्र आईडी अनिवार्य

लोक सेवा केन्द्र के जिले प्रबंध ने बताया की तहसीलों में स्थापित लोक सेवा गारंटी केंद्रों पर जाति के आवेदन क्रमशः अनुसूचित जाति,  अनुसूचित जनजाति पिछडे़ वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ के मैन्युअल जाति के आवेदन मैन्युअल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मैन्युअल अन्य पिछडे वर्ग मैन्युअल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ ब्लड रिलेशन जाति के आवेदन ब्लड रिलेशन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ब्लड रिलेशन अन्य पिछडे वर्ग तथा ब्लड रिलेशन विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ पोर्टल पर इसे लाइव कर दिया गया है।                                       
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चें के जन्म के दौरान लाभ मिलेगा होगा। योजना के लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। 

योजना में गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त के रूप में एक हजार रूपए जो पंजीकरण के समय दी जाती है, दूसरी किस्त दो हजार रूपए 6 माह की गर्भवास्था के बाद और तीसरी किस्त बच्चे का जन्म के बाद इस प्रकार कुल 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। बच्चें को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी सहित टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। केन्द्रीय और राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रोजगार में है वो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्रा्प्त करता है।                

आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क चिकित्सा

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत भवन संनिर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया है। जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि जिले में श्रमिकों का पंजीयन कर आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति वर्ष में 5 लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क चिकित्सा के लिए नजदीकी आयुष्मान पंजीयन केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र और एमपी आनलाईन केन्द्र पर जाकर पंजीयन कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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Sagar Watch

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