News In Short-04 July 2022-118 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित

News In Short-04 July 2022-118 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित

सागर वॉच
  नगरीय निकाय निर्वाचन  के तहत सागर जिले में दो चरण में चुनाव संपन्न होगा। प्रथम चरण में आगामी 6 जून को मतदान होगा, जिसमें सागर  नगर निगम सहित 6 नगरीय निकाय के 120 वार्डो के जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन  होगा। इन 120 वार्डो में मतदान के लिए 394 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 118 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। साथ ही 276 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के रहेंगे।
  
नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण 

  • नगर निगम सागर -48 वार्ड 
  • मतदान केंद्र- 251  बनाए गए हैं। 
  • मतदाता2 लाख 22 हजार 584 मतदाता 
  • पुरुष-  एक लाख 13 हजार 894,  
  • महिला- एक लाख 8 हजार 679  
  • अन्य मतदाता- 11  

248 प्रत्याशियों में से 48 वार्ड पार्षद सहित नगर निगम महापौर का चुनाव होगा।

नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग

नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग में 

  • वार्ड - 18 
  • मतदान केंद्र-60 
  • कुल मतदाता -55 हजार 971 
  • पुरुष मतदाता -29 हजार 45
  • महिला मतदाता26 हजार 914
  • अन्य मतदाता-10

70 प्रत्याशियों में से 18 वार्ड पार्षदों को चुनें जायेंगे। 

नगर पालिका परिषद रहली

  • वार्ड - 15 वार्ड
  • मतदान केंद्र- 33 
  • कुल मतदाता-25 हजार 857 
  • पुरुष-13 हजार 334
  • महिला-12 हजार 523
  • 50 प्रत्याशियों में से 15 वार्ड पार्षदों का चयन करेंगे। 


नगर परिषद शाहपुर

  • वार्ड - 15 
  • मतदान केंद्र -15 
  • कुल मतदाता - 11 हजार 112 
  • पुरुष-5 हजार 727
  • महिला-5 हजार 395 


42 प्रत्याशियों में से 15 वार्ड पार्षदों का चयन करेंगे, 

नगर परिषद बिलहरा

  • वार्ड - 15 
  • मतदान केंद्र-17 
  • कुल मतदाता- 12 हजार 316 
  • पुरुष-6 हजार 615 
  • महिला-5 हजार 700 


39 प्रत्याशियों में से 15 वार्ड पार्षदों का चयन करेंगे।
 

नगर परिषद सुरखी
  • वार्ड - 15 
  • मतदान केंद्र-18
  • कुल मतदाता- 13 हजार 100 
  • पुरुष-6 हजार 946 

  • महिला-6 हजार 151 
  • अन्य मतदाता-3

15 वार्डों के लिए 18 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं ,जिसमें 13,100 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।ये सभी मतदाता  49 प्रत्याशियों में से 15 वार्ड पार्षदों को  चुनेंगे ।नगर परिषद सुरखी में 6,946 पुरुष  एवं 6,151 महिला  तथा 3 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 

  • इस प्रकार नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण में 6 जुलाई को 
  • 3 लाख 40 हजार 950 मतदाता मतदान करेंगे, 
  • जिसमें 1 लाख 75 हजार 563 पुरुष  
  • 1 लाख 65 हजार 362 महिला एवं 
  • 25  थर्ड जेंडर  अन्य मतदाता शामिल है। 

वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर नगर निगम सागर के महापौर सहित 120 जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे ।

संवेदनशील मतदान केंद्र


नगरीय निकाय निर्वाचन  के प्रथम चरण में 394 मतदान केंद्रों में से 118 संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं, जिनमें सागर नगर निगम के 251 मतदान केंद्रों में से 80 मतदान केंद्रों को संवेदनशील है ।

मकरोनिया - रहली, -बिलहरा में 8-8 , शाहपुर में 4,  एवं सुरखी में 10 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्र का दर्जा दिया गया है। 276 मतदान केंद्र सामान्य मतदान केंद्र की श्रेणी में रहेंगे । वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

मतदाताओं की पहचान के तय दस्तावेज  

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन- 2022 के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गयी है। इसमें से कोई एक दस्तावेज साथ लाएं और मतदान करें।    

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान- पत्र, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी), बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र (पीएएन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा/ अजजा/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज़ जैसे- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक, विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, राज्य निर्वाचन आयोग के “चुनाव“ एप जनित ई- फोटो मतदाता पर्ची और बायोमैट्रिक डिवाइस पर आधार नम्बर से पहचान स्थापित करने के लिए उक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ में लाकर नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान किया जा सकेगा।
      
इस सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके।

यह स्पष्ट किया गया है कि ऊपर दर्शाए गए कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, उससे परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी। इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।            

पहले चरण के निर्वाचन हेतु शुष्क दिवस घोषित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सागर जिले में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया जा चुका है।  सागर जिले में नगर पालिका और नगर परिषद के आम निर्वाचन दो चरण में संपन्न होना है।
 
प्रथम चरण के मतदान हेतु नगर पालिका निगम सागर, मकरोनिया, बिलहरा, सुरखी, शाहपुर, रहली में 6 जुलाई को मतदान होना है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने  नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति की अवधि से 48 घंटे पहले अर्थात 4 जुलाई की सांय 5 बजे से शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश प्रथम  चरण के मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

    कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानों को नगरीय निर्वाचन से संबंधित नगरीय क्षेत्रों , जिसमें चुनाव हो रहा है और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किलोमीटर की दूरी तक में स्थित दुकानों को समय एवं तिथिवार बंद कर शुष्क दिवस घोषित किया है। आदेश के तहत इन क्षेत्रों में मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित रहेगा।

    कलेक्टर एवं श्री आर्य के द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकायों के प्रथम चरण के मतदान हेतु सागर, मकरोनिया, शाहपुर, रहली, बिलहरा, सुरखी में 4 जुलाई  की सांयकाल 5 बजे से मतदान दिनांक 6 जुलाई को मतदान समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित क्षेत्र की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी।  यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

किसान ई-गिरदावरी अपनायें 

किसान ई-गिरदावरी अपनायें और अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी दर्ज करायें। इसकी समय-सीमा फसल की जानकारी एक अगस्त से 15 अगस्त तक दर्ज करा सकेंगे। गिरदावरी की उपयोगिता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिये, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल ऋण एवं कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज उपार्जन के लिये, फसल हानि की स्थिति के आंकलन में आवश्यक और कृषि योजनाओं के विभिन्न आवेदनों में उपयोगी रहेगी।

ई-गिरदावरी की प्रक्रिया

भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक श्री राकेश अहिरवार के  अनुसार किसान ई-गिरदावरी की प्रक्रिया गूगल प्ले स्टोर से एमपी किसान एप डाउनलोड कर लॉगइन करना होगी। फसल स्वघोषणा/दावा-आपत्ति ऑप्शन पर क्लिक कर अपने खाते को जोड़ें। प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला/तहसील/ग्राम/खसरा आदि का चयन करें। खसरे पर क्लिक करने पर सेटेलाइट के माध्यम से संभावित फसल की जानकारी मिलेगी। सहमत होने पर एक क्लिक करते ही खेत पर खड़े होकर यही जानकारी दर्ज हो जायेगी। सेटेलाइट की जानकारी न होने अथवा सेटेलाइट की जानकारी से असहमत होने पर फसल की जानकारी खेत में खड़े होकर लाईव फोटो के साथ दर्ज की जा सकेगी।             

रोशनी के वैकल्पिक इंतजाम रहें

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने 6 जुलाई को  सागर, शाहपुर, मकरोनिया सुरखी, बिलहरा, रहली में होने वाले नगरीय निकायों चुनाव को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए की गई तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली।उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर रोशनी के वैकल्पिक इंतजाम भी रहें। इसी तरह सुरक्षा के लिए मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की जाए।

कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण एवं जमा करने की बेहतर व्यवस्था रहे। रूट चार्ट के अनुसार मतदान वाहन को रवाना करें। मतदान दल समय पर मतदान केन्द्रों पर पहुँचे। पहुँचने की रिपोर्ट लें। उन्होंने कंट्रोल रूम और कम्युनिकेशन प्लान की जानकारी भी ली।

पुलिस अधीक्षक तरूण नायक ने कहा कि 6 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय के प्रथम चरण के लिए प्रचार-प्रसार 4 जुलाई को बंद हो जाएगा । पुलिस अधिकारी देंखें कि कहीं पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन न हो। 

ग्राम सचिव एवं पटवारी के माध्यम से इस बात की जानकारी प्रत्येक जगह  हो जाए। जिस मतदान दल को दूर जाना है, उसे पहले रवाना करें ताकि अंधेरा होने के पहले मतदान दल पहुँच जाए। मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे। यदि कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो सख्ती से कार्यवाही करें। उन्होंने मतदान वाले क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली।                                              

पम्पलेट व पोस्टरों पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम-अनिवार्य

नगरीय निकाय आम निर्वाचन के अंतर्गत कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार से संबंधित पम्पलेटों और पोस्टरों आदि का प्रकाशन व मुद्रण तब तक नहीं करा सकेंगे जब तक उन पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता नहीं लिखा होगा। आदर्श आचरण संहिता के लागू होने के बाद निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों व पोस्टर आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

      छपाई का कार्य लेने से पहले मुद्रक परिशिष्ट “क“ में आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं उनका परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। यह घोषणा पत्र प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित करवाना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन पर 6 माह तक का कारावास या दो हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

प्रचार 4 जुलाई की शाम 5 बजे से होगा बंद

नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण में सागर, रहली, मकरोनिया, शाहपुर, बिलहरा, सुरखी के नगरीय निकाय के लिए मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्र में  4 जुलाई की  शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। साथ ही सार्वजनिक सभा करना प्रतिबंधित हो जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि 4 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद रैली, जुलूस  नहीं निकल सकेंगे तथा लाउड स्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। उम्मीदवार  केवल घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे ।

4 से 13 जुलाई तक ओपिनियन पोल पर रोक

नगरीय निकाय आम निर्वाचन में मतदान के प्रथम चरण 6 जुलाई और द्वितीय चरण 13 जुलाई को देखते हुए  4 से 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल के प्रसारण पर रोक रहेगी।
             एग्जिट पोल के परिणाम भी द्वितीय चरण 13 जुलाई  के मतदान की समाप्ति के समय शाम 5 बजे के आधे घण्टे बाद ही प्रकाशित-प्रसारित किये जा सकेंगे।

छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के आवेदन 15 जुलाई तक 

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के  आवेदन 15 जुलाई तक कर सकेंगे। एमपीटॉस के पीएमएस मॉड्यूल अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में एमपीटास पोर्टल पर पीएमएस एप्लाई हेतु निर्धारित तिथि 15 जुलाई की गयी है। 

जिन छात्रों के बैंक खाते एनपीसीआई एक्टिव न होने के कारण छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता का भुगतान लंबित है, उन छात्रों के बैंक खाते, आधार नंबर, बैंक खाते से लिंक और एनपीसीआई एक्टिव कराकर छात्रों की छात्रवृत्ति/आवास सहायता का भुगतान कराना सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। 

इसके साथ 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के रिनूवल छात्रों के आवेदनों का नोडल संस्थाओं द्वारा 15 जुलाई तक शत प्रतिशत सत्यापन कराना है। यदि किसी भी छात्र का सत्यापन न होने के कारण से वह फार्म भरने से वंचित रहता है तो उसका संपूर्ण दायित्व नोडल प्रमुख का होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के जिला संयोजक ने कहा है कि निर्धारित समय- सीमा तक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के प्रस्ताव एवं स्वीकृतियां पूर्णरूपेण जारी नहीं की गयी हैं।              

उन्होंने कहा कि संस्था छात्रों के छात्रवृत्ति के लंबित आवेदन ऑनलाइन 15 जुलाई तक कराकर तथा नोडल के माध्यम से 15 जुलाई तक शत प्रतिशत सत्यापित कराकर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि यदि संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के शत - प्रतिशत प्रकरण सत्यापित कर निर्धारित समय- सीमा में नहीं भेजे गये तो उनका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 4 के तहत कर्तव्य की उपेक्षा मानकर अनुशासनात्मक कार्यवही के लिए भेजा जायेगा। 

इस अधिनियम के तहत प्रावधान है कि कोई भी लोकसेवक जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है, अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किये जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी तथा एक वर्ष तक के दण्ड का भागी होगा।                    


मतदान केन्द्र से सौ मीटर दूर रहेगें मतदाता सहायता बूथ

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूर मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने की अनुमति दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जारी  निर्देशों में कहा है कि चुनाव लड़ रहे  अभ्यर्थियों द्वारा बनाये जाने वाले मतदाता सहायता बूथ में केवल एक टेबल और दो कुर्सियां रखी जा सकेंगी। बूथ पर 2 गुणा 3  फुट आकार का बैनर भी लगाया जा सकेगा। इस बूथ से मतदाताओं में बांटी जाने वाली पर्चियों के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को केवल एक ही मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने की अनुमति होगी। मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने के पहले अभ्यर्थी को स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा इसकी जानकारी पुलिस में देना भी जरूरी होगा। नियमों को पालन न किये जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारियों को होगा।                      

राज्य बॉक्सिंग अकादमी हेतु प्रतिभा चयन आयोजित

राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल हेतु बॉक्सिंग के लिए टेलेन्ट सर्च का आयोजन रविवार को खेल परिसर में किया गया। जिसमें खिलाड़ियों की ऊॅचाई, वजन व उम्र, उनकी सीखने की क्षमता के आधार पर ट्रायल लिया गया।

बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रशिक्षक-कु.नेहा कश्यप, सहायक प्रशिक्षक-श्री नितिन यादव, तथा खुरई विकासखंड श्री पदम सिंह रावत (बाक्सिंग प्रशिक्षक), श्री अमित यादव, श्री फीरोज खान(पप्पु पठान) एवं श्री प्रदीप अबिद्रा, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी मौजूद थे।

तत्पश्चात भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बॉक्सिंग अकादमी के विशेषज्ञ प्रशिक्षको द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, साथ ही म.प्र. में संचालित बॉक्सिंग अकादमी में, म.प्र. बॉक्सिंग अकादमी द्वारा अर्जित पदक एवं उन खिलाड़ियों के विषय में भी बताया जाकर भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया।

तत््पश्चात् चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी 20खिलाड़ियों ने (12बालक तथा 08 बालिका) बारी-बारी से अपने उच्च स्तर का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों के इस प्रदर्शन पर अकादमी के प्रशिक्षक नेहा कश्यप जी ने कहा कि सागर में आये प्रतिभागियों में प्रतिभा की कोई कमी नही है, ये निश्चित ही राज्य अकादमी में प्रवेश पा सकते है।  


मध्यप्रदेश टीम ने 88 साल बाद रणजी क्रिकेट ट्राफी अपने नाम की

मध्यप्रदेश की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्राफी वर्ष 2021-22 का खिताब अपने नाम किया, म0प्र0 की टीम ने पहली बार यह टूर्नामेंट जीता है। बैंगलुरू के एम चिन्नास्वामी में खेले गए फाईनल मैच में म0प्र0 ने 41वार की चैम्पियन मुम्बई को हराकर 88 वर्ष बाद रणजी ट्राफी अपने नाम की।

खिलाड़ी अक्षत रघुवंशी, का खेल परिसर में 2 जुलाई को जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी श्री प्रदीप अबिद्रा एवं खेल और युवा कल्याण विभाग के कर्मचारी/प्रशिक्षकों तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ियों द्वारा पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया।

स्वागत उपरांत जिला खेल अधिकारी सागर द्वारा अपने उद्बोधन में श्री अक्षत रघुवंशी को हार्दिक शुभकामनाऐं प्रेषित करते हुऐ बताया कि श्री अक्षत रघुवंशी सागर डिविजन क्रिकेट ऐसोसिएशन से खेलते हुऐ इस मुकाम पर पहुॅुचे है और आपकी इस उपलब्धि में सागर का भी नाम जुड़ा हुआ हैं। श्री अबिद्रा ने कहा कि आपकी इस उपलब्धि से हम सभी सागरवासी गौरवांवित है साथ ही आपनी ओर से शुभकामना प्रेषित करते हुऐ उम्मीद जाहिर कि, की निश्चित ही एक दिन भारतीय टीम में शमिल होकर म0प्र0और सागर का नाम रोशन करेंगे।

अक्षत रघुवंशी रणजी खिलाड़ी द्वारा अपने उद्बोधन में उपस्थित खिलाड़ियों को कहा गया कि अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटना है लगातार कड़ी महनत करते रहना है, निश्चित ही सफलता आपको एक दिन अवश्य प्राप्त होगी।
म0प्र0 रणजी ट्राफी की विजय तथा श्री अक्षत रघुवंशी के खेल परिसर सागर में आगमन संबंधी स्मृतियों को संजोय रखने के लिए अक्षत द्वारा खेल परिसर सागर में वृक्षारोपण किया गया। 
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Sagar Watch

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