Carelessness-एक ही सुई से एक से ज्यादा बच्चों को टीका लगाये जाने पर मामला दर्ज

Carelessness-एक ही सुई से एक से ज्यादा बच्चों को टीका लगाये जाने पर मामला दर्ज

सागर वॉच
 टीकाकरण महा अभियान के तहत कार्य में लापरवाही बरतने पर टीकाकरण कार्यकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया त्रुटि पाये जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गोपालगंज पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही इस लापरवाही में जिला टीकाकरण अधिकारी की जिम्उमेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ भी विभागीय जांच प्रस्तावित की अनुशंसा की गई है।

अधिकृत जानकारी के मुताबिक  टीकाकरण महाअभियान के तहत जैन पब्लिक स्कूल, में बुधवार  को बच्चों के लिये टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया था। टीकाकरण सत्र के दौरान कुछ अभिभावकों द्वारा यह शिकायत दी गई कि टीका लगाने वाले कार्यकर्ता ने एक ही सिरिंज से एक से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया है।

शिकायत गम्भीर होने के कारण प्रभारी कलेक्टर क्षितिज सिंघल द्वारा जांच हेतु तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया। शिकायत की जांच हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने टीकाकरण स्थल का निरीक्षण किया। वहां उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि एक ही सिरिंज से टीकाकरण किया गया है। निरीक्षण के दौरान वहां वैक्सीनेटर उपस्थित नहीं था। टीका  एवं टीका लगाने का सामान सुबह जिला टीकाकरण अधिकारी के निर्देशन में भेजा गया था।

टीकाकरण कार्य हेतु जो टीकाकरण कर्मी जितेन्द्र अहिरवार आया था, उसके द्वारा एक ही सिरिंज का उपयोग करके टीकाकरण किया गया। टीकाकरण कर्मी  से सम्पर्क करने की कोशिश की गई परंतु उसका फोन बंद पाया गया।

इस सम्बंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त अभिमत के आधार पर डॉ. राकेश रोशन, जिला टीकाकरण अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई करने हेतु संभाग आयुक्त के समक्ष अनुशंसा की गई है। 

सागर संभागायुक्त श्री मुकेश कुमार शुक्ला ने गत दिवस स्थानीय जैन हाई स्कूल में वैक्सीनेटर के द्वारा एक ही सिरिंज से हुए टीकाकरण के मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. शोभाराम रोशन को  तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

संभागायुक्त श्री शुक्ला को सीएमएचओ द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद कलेक्टर के प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया कि सागर के जैन पब्लिक स्कूल में गत 27 जुलाई को वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत बच्चों के लिये वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किया गया था। वैक्सीनेशन सत्र के दौरान कुछ बच्चों के अभिभावकों द्वारा यह शिकायत की गई कि वैक्सीनेटर ने एक ही सिरिंज से एक से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया है।

शिकायत गंभीर होने के कारण तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जॉच हेतु निर्देशित किया गया, था। सीएमएचओ  को जांच के दौरान वहाँ उपस्थित कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि एक ही सिरिंज से वैक्सीनेशन किया गया है। निरीक्षण के दौरान वहाँ वैक्सीनेटर उपस्थित नहीं था। 

वैक्सीन एवं वैक्सीन लगाने का सामान सुबह जिला टीकाकरण अधिकारी के निर्देश पर भेजा गया था। वैक्सीनेटर से संपर्क करने की कोशिश की गई किन्तु उसका फोन बंद पाया गया। प्रथम दृष्ट्या त्रुटि पाये जाने पर विभाग द्वारा पुलिस थाने में संबंधित वैक्सीनेटर के विरूद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

जिला टीकाकरण अधिकारी व वैक्सीनेटर जितेंद्र अहिरवार द्वारा की गई उक्त अतिगंभीर लापरवाही हेतु डॉ० शोभाराम रोशन दोषी पाये गये हैं। इनके द्वारा द्वारा समय-समय पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण व पर्यवेक्षण नहीं किये जाने से उक्त स्थिति निर्मित हुई है। डॉ० रोशन का अपने अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनका यह कृत्य अतिगंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एस.आर. रोषन द्वारा वैक्सीनेशन महाभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत वैक्सीनेशन कार्य को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। उनके इस कृत्य को उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यविमुखता का परिचायक पाया गया। 

जिसके फलस्वरूप डॉ० शोभाराम रोशन जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला सागर को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के  अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में डॉ० रोशन का मुख्यालय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर नियत किया गया है।
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