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राजनीतिक दलों को अपने अभ्यर्थियों के आपराधिक मामले-लंबित -या-दोषसिद्धि  बताये गए तरीके से समाचार पत्र और टीवी चैनलों पर एक घोषणा रूप में प्रस्तुत करना होंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक मामलों की स्पष्ट सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित कराकर जन सामान्य को देना होगी।

राजनैतिक दलों को अपने अभ्यर्थी के रूप में चुने गए आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति से संबंधित सूचना तो देना ही  होगी साथ-साथ ही यह भी कारण सहित बताना होगा कि उन्होंने  बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना  

ऐसा विवरण अभ्यर्थी का चयन किए जाने के 48 घंटों के भीतर या नामनिर्देशन दायर करने की पहली तिथि से पहले कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और दल की वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।

  • आपराधिक मामलों के संबंध में विवरण तीन अवसरों पर प्रकाशित किया जाना है। अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण मोटे अक्षरों में होगा।  
  • समाचार पत्रों में यह मामला कम से कम 12 फ़ॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाए। प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग विवरण दिए जाने चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष पार्टी के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।


उल्लेखित  अवधि को निम्नलिखित तरीके से तीन खंडों में रखा जाएगा ताकि निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिलेः  

  • प्रथम प्रचार -    अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिवस के भीतर
  • दूसरा प्रचार -     अगले 5 से 8 दिनों के बीच
  • तीसरा प्रचार -   9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान के दिन से पहले दो दिन तक)  

यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि महीने का 10वां दिन है और मतदान महीने के 24वें दिन है तो घोषणा प्रकाशन के लिए पहला खंड महीने के 11वें से 14वें दिन के बीच किया जाएगा, दूसरा और तीसरा क्रमशः महीने के 15वें और 18वें दिन के बीच और 19वें और 22वें दिन के बीच किया जाएगा।  

निर्वाचन व्यय का लेखा दायर करते समय आपराधिक पूर्ववृत्त, यदि कोई हो, संबंधी अनुदेशों का प्रचार करने से संबंधित विवरण विहित प्रारूप (सी-4) में प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्रकाशन के तुरंत बाद अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी को आपराधिक प्रकरणों सम्बन्धी घोषणा के प्रकाशन के सम्बंध में सूचित करेगा। 

इसके अलावा, वह निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के खाते के साथ प्रारूप सी-4 में मामलों के बारे में घोषणा के प्रकाशन सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों की स्तिथि में, यह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

राजनैतिक दलों को  उनके द्वारा चयनित अभ्यर्थी के संबंध में विवरणों का प्रकटन किया जाना बाध्यकारी होगा, भले ही संवीक्षा के दौरान और/या उसके अभ्यर्थन वापस लेने के कारण उसका अभ्यर्थन अस्वीकृत हो जाता है, का भी अनुपालन किया जावेगा ।  

आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन से संबद्ध अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा व्यय किए गए सभी खर्चे निर्वाचन के लिए किए गए व्यय माने जाएंगे।

  • प्ररूप सी1 - अभ्यर्थी के लिए समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशित करने के लिए -  आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा
  • प्ररूप सी2- राजनीतिक दल को वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए। समाचार पत्र, टी.वी
  • प्ररूप सी 4 - आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में अभ्यर्थी  द्वारा रिपोर्ट
  • प्ररूप सी 5 - आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में अभ्यर्थी  द्वारा रिपोर्ट
  • प्ररूप सी 6 - राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के विरूद्ध आपराधिक मामलों के प्रकाशन के संबंध में वक्तव्य

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