लोकसभा चुनाव २०२४

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि इस दौरान अखबार और टीबी चैनलों में विज्ञापनों और पेड न्यूज की मॉनिटरिंग करने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा - निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर रखी जायेगी। 

प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया पर प्रचार का खर्च भी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। अभी तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा अखबार में प्रकाशित कराए जाने वाले समाचार, विज्ञापन और अलग-अलग चैनल पर दिखाए जाने वाले विजुअल पर ही नजर रखी जाती थी। 

बदलते समय के साथ अब इस बार के लोकसभा निर्वाचन में सोशल मीडिया की पोस्ट को भी प्रचार का हिस्सा माना जाएगा। चुनाव के खर्चे में सोशल मीडिया का खर्च भी जोड़ा जाएगा।

     भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार के निर्वाचन में चुनाव खर्च की प्रक्रिया में सोशल मीडिया को भी शामिल कर दिया गया है। इसी तरह भ्रामक और गलत सूचनाएं और फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी पूरी नजर रखी जायेगी और उन पर कार्यवाही भी की जायेगी। ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति का पता लगाकर कानूनी धाराओं के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

एमसीएमसी कमेटी के प्रशिक्षण में राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर श्री वाय.पी. सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से कराया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन दिवस और निर्वाचन दिवस से एक दिवस पूर्व यदि किसी प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी करना हो तो उसका भी पूर्ण प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य है। 

प्रमाणीकरण का आकार जिला स्तरीय एमसीएमसी द्वारा किया जाता है इसके अलावा जिला स्तरीय एमसीएमसी पेड न्यूज से संबंधित प्रकरण पर भी आवश्यक कार्यवाही करती है। पेड न्यूस के संदिग्ध प्रकरणों पर संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को निर्देशित करती है एवं रिटर्निंग अधिकारी नोटिस में संबंध अभ्यर्थी को नोटिस जारी करता है ।

 पेड न्यूज के संबंध में  प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने भी प्रिंट मीडिया को एडवाइजरी जारी की है। इस अवसर पर एमसीएमसी की सहायक नोडल अधिकारी श्रीमती सौम्या समैया, श्री मनोज नेमा सहित एमसीएमसी कमेटी के सदस्य मौजूद थे।

लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गठित एमसीएमसी कक्ष का कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 218 में बनाए गए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के दौरान उन्होंने वहां इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से संबंधित खबरों और पेपर कटिंग का ब्यौरा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामलों पर विशेष निगरानी रखें।

श्री आर्य ने सोशल मीडिया के संबंध में निर्देश दिए कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पैनी नजर रखें। उन्होंने सागर जिले के लोकल यूट्यूब चैनल पर चलाई जाने वाले वाली खबरों के संबंध में निर्देशित किया कि ऐसे सभी चैनलों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाए।

उन्होंने कहा कि चुनाव पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि पेड न्यूज जैसे मामलों पर कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान एमसीएमसी सदस्य सचिव श्रीमती सौम्या समैया, सहायक नोडल अधिकारी श्री मनोज नेमा सहित कक्ष में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

कंट्रोल रूम के इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत दर्ज़- 242222, 203045

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने कंट्रोल रूम तथा कम्युनिकेशन कक्ष का भी निरीक्षण किया और कहा कि कंट्रोल रूम लगातार क्रियाशील रहेगा। 

उन्होंने बताया कि 242222 और 203045 नंबर पर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन और चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से नकद राशि व किसी भी तरह के उपहारों के देन की शिकायत कर सकते हैं। 

यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित हो रहे हैं। कलेक्टर श्री आर्य ने कम्युनिकेशन टीम के सदस्यों से कहा कि चुनाव के दौरान कम्युनिकेशन टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः सभी उन्हें दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं।
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