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News In Short-30 Sep 2022-फर्नीचर इकाइयों शहर से बाहर होंगीं स्थापित-नरयावली  विधायक

फर्नीचर इकाइयों शहर से बाहर होंगीं स्थापित-विधायक  

जनसेवा अभियान एवं सेवा पखवाडा अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा राज्य स्तरीय क्लस्टर सम्मेलन में सागर जिले के फर्नीचर क्लस्टर का शिलान्यास कार्यक्रम 29 सितंबर को विधायक श्री प्रदीप लारिया द्वारा कलेकट्रेट सभाकक्ष में किया गया। जिसमे जिला पंचायत के  मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल,एवं सागर शहर के फर्नीचर निर्माता उद्यमी उपस्थित रहें।
सागर में स्थित फर्नीचर इकाइयों को शहर से बाहर स्थापित करने के उद्देश्य एवं इन इकाइयों के उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सिद्धगुवां में 34.57 हेक्टेयर भूमि पर फर्नीचर क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है जहाँ शहर की फर्नीचर विनिर्माण करने वाली इकाइयों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके लिए फर्नीचर इकाइयों द्वारा एक ैच्ट का गठन भी कर लिया गया है।
फर्नीचर क्लस्टर के शिलान्यास कार्यक्रम में श्री क्षितिज सिंघल, द्वारा क्लस्टर विकास के लाभों से उपस्थित उद्यामियों को अवगत कराते हुए बताया गया कि क्लस्टर बनाने से इकाइयों की आवश्यकता अनुसार कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा सकेगी तथा उन्हें माल परिवहन में भी अब सुविधा होगी।
                                     


नौकरी लेने वाले नही बल्कि देने वाले बने-लोक निर्माण मंत्री 

शासन सबको नौकरी नही दे सकताएक लाख पदों पर एक वर्ष में भर्ती कर रोजगार उपलब्ध कराए जायगे। उक्त विचार लोक निर्माण मंत्री ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यान विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र ग्राम पटना, ककरी, रहली अधोसंरचना विकास कार्य एवं रोजगार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। 

लोक निर्माण मंत्री ने रहली में पटना ककरी में औद्योगिक क्षेत्र के शिलान्यास के अवसर पर कहा कि सभी नौजवानों को शासन सरकारी नौकरी प्रदान नहीं कर सकता। आप अपने स्टार्टअप से एवं आइडिया अपना उद्योग प्रारंभ करें एवं नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। जिससे न केवल आपको बल्कि शासन को भी लाभ होगा । जिले का दूसरा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है पहला औद्योगिक क्षेत्र सागर में सिद्धगुवा में बन रहा है।

उन्होंने कहा कि  रहली में 55 एकड़ जमीन पर 23 करोड़ से अधिक की राशि से 137 बड़े उद्योग बनाने के लिए जगह स्थापित की जा रही है जिसपर शीघ्र ही बड़े-बड़े उद्योग लगाए जाएंगे ।
उन्होंने कहा कि रहली सहित अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति यहां आकर उद्योग लगाएं एवं शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करे।ं उन्होंने कहा कि सरकार के पास बहुत से कार्य होते हैं और उन कार्यों को करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है ।


महाराज बखतबली शाह जू देव 1857 की क्रांति के महान योद्धा

शाहगढ़ के राजा महाराज बखतबली शाह जू देव 1857 की क्रांति के महान योद्धा थे। शहगढ़ नरेश  149 वीं पुण्यतिथि 29 सितंबर को थी। नजरबंद होने के कारण इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश शासन ने उन पर ग्यारह हजार रूपये का इनाम जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर रखा था। इससे यह सिद्ध होता है कि शाहगढ़ नरेश उस समय बड़े पराक्रमी थे। एवं उन्होंने ब्रिटिश शासन के लिये नाक में दम करके रखा था।
गुरुवार को  शाहगढ़ नगरवासियां एवं नगर परिषद शाहगढ़ के सदस्यों उनकी पुण्यतिथि पर बस स्टैंड पर सुबह 10ः30 बजे उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।इसके पश्चात ऐतिहासिक किले के समीप नगर परिषद परिसर में सुबह 11 बजे से गौरव दिवस में पुष्पांजली अर्पित की गई।


धान भुगतान से संबंधित सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की हुई जांच

धान भुगतान से संबंधित सी.एम. हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की  जॉच में सेवा सहकारी समिति जमुनिया पंडित देवरी के मामले में आवेदकों से संपर्क किया गया। समिति प्रबंधक रामस्वरूप आठिया द्वारा बताया गया कि दो किसानों की फर्जी प्रविष्टि  तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव जैन द्वारा की गई जबकि संबंधित किसानों की धान विक्रय हेतु उपार्जन केन्द्र पर प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त किसानों द्वारा राशि की मांग की गई, जिसकी एन्ट्री समिति के रजिस्टर में भी दर्ज नहीं पाई गई। जांच में कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव जैन द्वारा समिति के 7 कृषकों के खातों में सुधार कर अपने परिजनो एवं परिचितों के बैंक खाते संबंधित किसानो के पंजीयन नंबर पर दर्ज कर 346.4 क्विंटल  धान की कुल राशि 6,72,009 रूपये का भुगतान कराकर फर्जीवाडा किया गया है ।

कलेक्टर के निर्देश पर धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी सेवा सहकारी समिति जमुनिया पंडित के समिति प्रबंधक रामस्वरूप आठिया द्वारा थाना देवरी में अनावेदक तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव जैन पिता प्रमोद जैन निवासी जवाहर वार्ड देवरी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया है । कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे फर्जीवाडा करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाये।      

जिले में 80 उचित मूल्य की दुकानों की जांच जारी 

उचित मूल्य दुकानों में पाई जाने वाली अनियमितता, खाद्यान्न के स्टॉक में कमी, पीओएस मशीन के अनुसार स्टॉक में कमी आदि के कारण संबंधित संस्थाओं प्रबंधक,  विक्रेताओं से अपयोजन की राशि वसूल किये जाने के आदेश दुकान आवंटन प्राधिकारी द्वारा जारी किये जा रहे है। जिम्मेदार विक्रेता, कर्मचारी, व्यक्ति से तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य या इकॉनामिक कॉस्ट ( लागत मूल्य कम करने के पश्चात ) जो भी ज्यादा हो से वसूल किया जाएगा ।

ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी। दुकानों के प्रकरण का निराकरण कर वसूली की कार्यवाही करते हुये राशि शासकीय मद में जमा की जायेगी। साथ ही पीओएस मशीन से स्टॉक में अंतर पाये जाने पर संबंधित उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। जिले में वर्तमान में 80 उचित मूल्य दुकानो पर कार्यवाही प्रचलन में है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिले में उचित मूल्य दुकानों की जांच एवं वसूल की गई राशि का अभियान निरंतर जारी रहेगा ।
                                      
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन शुरू 
 
राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति (एन.एम.एम.एस.एस.) योजना में चयनित पात्र छात्रों को 30 सितम्बर  तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  पर पंजीयन करना आवश्यक है। राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक ने बताया कि जो छात्र-छात्राएँ विगत सत्र 2021-22 के लिए आयोजित राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होकर चयनित हुए हैं, उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना नवीन पंजीयन 30 सितम्बर  तक कराना आवश्यक है। 

साथ ही पूर्व वर्षो में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृति के लिए चयनित विद्यार्थियों को भी अपना पंजीयन नवीनीकरण 30 सितम्बर  तक कराना आवश्यक है। पंजीयन नहीं कराने की दशा में चयनित विद्यार्थी छात्रवृति से वंचित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति एन.एम.एम.एस.एस. योजना में चयनित विद्यार्थी को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की छात्रवृति स्कूली शिक्षा पूर्ण करने तक प्राप्त होती है।

योजना में शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित शालाओं की कक्षा 8वीं में नियमित अध्ययनरत कमजोर वर्ग के ऐसे विद्यार्थी पात्रता परीक्षा में शामिल होते हैं, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख 50 हजार रूपये से अधिक नहीं हो। संचालक ने निर्धारित समय में विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन और नवीनीकरण के लिए सभी शिक्षकों और मैदानी अधिकारियों निर्देशित किया है।


प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 सितम्बर तक होगें आवेदन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल  विकसित किया गया है । जिस पर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये वर्ष 2022-23 हेतु ऑनलाइन आवेदन 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जा सकेगें। शैक्षणिक संस्था द्वारा आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिये पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। शैक्षणिक संस्था द्वारा आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर निर्धारित की गई है।                        

हेपेटाइटिस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी

लीवर से जुड़ी हेपेटाइटिस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में पांच प्रकार के वायरस होते है, जिसमें हेपेटाइटिस ए.बी.सी.डी और ई शामिल है। इन पांचों वायरस को गंभीरता से लेना चाहिये।

हेपेटाइटिस-सी, प्रदूषित खाना, प्रदूषित पानी के कारण भी होता है। हेपेटाइटिस के लक्षण पीलिया, बहुत अधिक थकान, पेट में दर्द, सूजन, खुजली, भूख न लगना, अचानक से वजन कम होना आदि लक्षण होने पर हेपेटाइटिस बी और सी की रोकथाम के संक्रमण को रोकने के लिये सभी शासकीय संस्थाओं पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिये। हेपेटाइटिस के लक्षण होने पर जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जांच एवं उपचार लें, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है।    


विभागीय परीक्षा के लिये आवेदन फार्म 30 सितम्बर तक 

शासकीय विभागों के लेखा प्रशिक्षण प्राप्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा नवम्बर माह में होगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म 30 सितम्बर तक भरे जा सकेंगे।          
संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक लिपिक वर्गीय कर्मचारी शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला से आवेदन फार्म के प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।                           

जेईई और एडवांस परीक्षा के लिए मिलेगी निःशुल्क कोचिंग

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मेघावी विद्यार्थियों के लिए जे.ई.ई.(मेन्स) एवं एडवांस परीक्षा की तैयारी के लिए दो वर्षीय निःशुल्क कोचिंग का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। योजना में माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं केन्द्रीय शिक्षा मण्डल के कक्षा 10 वीं की मेरिट सूची अनुसार 200-200 विद्यार्थियों के स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से 80 विद्यार्थियों का चयन उक्त कार्यक्रम के लिये किया जायेगा। इन विद्यार्थियों को कोचिंग भी दी जायेगी।

भोपाल स्थित ज्ञानोदय विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं की कक्षाओं के साथ - साथ प्रदेश की कोचिंग संस्था थ्प्प्ज्श्रम्म् द्वारा उनके सीएसआर फंड से श्रम्म् डंपदे एवं श्रम्म् ।कअंदबमक की निशुल्क कोचिंग भी दी जायेगी। इन विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2023 एवं 2024 में कोचिंग कक्षाएं संचालित की जाएगी।
                                       

पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 30 सितम्बर तक

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर विद्यार्थियों से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर  निर्धारित की गई है। प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण द्वारा बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के समस्त नवीनीकरण आवेदन एनआईसी द्वारा निर्मित छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 के माध्यम से भरे जा सकेंगे।

सभी छात्रों से जो छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं उनसे आग्रह किया है कि 30 सितम्बर तक अपने आवेदन पत्र जमा कराएँ। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।              

इंडिया पोस्ट द्वारा किसानों का ई-केवाईसी जारी

ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने वाले किसानों का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किसानों का ई-केवाईसी किया जा रहा है। ई-केवाईसी के लिए आधार में सही मोबाइल नंबर दर्ज होना आवश्यक है ताकि ओटीपी भेजा जा सके। आधार नंबर में वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज कराने का कार्य पोस्ट ऑफिस में एवं पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवको द्वारा मैदानी स्तर पर किया जा रहा है।
 संशोधित मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए हितग्राही को 50 रूपये का भुगतान करना होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के किसानों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर वर्तमान मोबाइल नंबर से दर्ज कराने के लिए जिले के डाकघरों मे संचालित आधार केन्द्रों के विभागीय कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवको से संपर्क कर सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।           

ई-कृषि यंत्र अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अक्टूबर तक होंगे

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सिंचाई उपकरण स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सेट क्रय करने के लिए 2 अक्टूबर तक पंजीयन किया जा सकता है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई यंत्र योजना के प्रावधान अनुसार कृषक अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट क्रय करने हेतु 2 अक्टूबर तक पंजीयन कराएं। पंजीयन उपरांत 3 अक्टूबर को लॉटरी प्रक्रिया द्वारा कृषकों का चयन किया जाएगा। चयन उपरांत कृषक निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सिंचाई उपकरणों का क्रय कर अनुदान लाभ प्राप्त कर सकते है।   

नेशनल लोक अदालत 12 नवम्बर को

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायमूर्ति शील नागू, प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में शनिवार 12 नवम्बर को प्रदेश व्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में नालसा द्वारा चिन्हित प्रकरण रखे जावेंगे। 

इसमें लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला, उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं। प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण है। 

पक्षकारों से आग्रह किया गया है कि वे न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) चिन्हित प्रकरणों एवं विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण चाहते हैं। तो वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला नेशनल लोक अदालतों में रखे जाने हेतु सहमति व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायें।  


भगवान बिरसा मुंडा और टंट्या मामा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

 राज्य शासन की बिरसा मुंडा योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।  
    वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सागर जिले को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में  तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना योजनांन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक, युवतियों को उद्योग (विनिर्माण) ईकाई के लिए राशि 1 लाख से 50 लाख रूपये तक एवं सेवा ईकाई तथा खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन के द्वारा देय होगी। आवेदन की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो।
 
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को राशि दस हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनांन्तर्गत बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। आवेदन की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो आवेदक आयकर दाता न हो। 

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्ता पोषण योजना लाईन विभागों के मापदण्डों के अनुसार प्राप्त अधिकतम राशि 2 करोड़ रूपये तक के ऐसे परियोजना प्रस्ताव जो कि लाईन विभाग की प्रचलित किसी भी योजना, परियोजना में वित्त पोषित किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो एवं परियोजना अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो उनका गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक नहीं है।    
नुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक युवक युवतियां  पोर्टल के माध्यम से म.प्र; आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में आवेदन कर आवेदन पत्र की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्य विभाग कलेक्ट्रेट परिसर में जमा करना अनिवार्य है।
                                               

18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम जोड़े

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक फोटो निर्वाचक नामावली में 18-19 वर्ष के समस्त मतदाताओं के नाम जोड़ने का अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम जोड़ने का अभियान बीएलओ के माध्यम से चलाया जायेगा। अभियान के तहत जिनकी आयु दिनांक एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष हो चुकी है उन शत-प्रतिशत मतदाताओं का नाम जोड़ा जायेगा।                

उन्होंने कहा कि 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम जोड़ने के कार्य की समीक्षा में पाया गया है कि अभी इन युवा मतदाताओं के शत-प्रतिशत नाम नहीं जुड़े हैं। रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के आकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 18-19 आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 2.6 प्रतिशत होता है। इसके अनुसार संबंधित जिले की अनुमानित जनसंख्या के अनुपात से 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की 2.6 प्रतिशत संख्या ली गयी है।                
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि जिले में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम फोटो निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाये।
                                              
शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु आवेदन-पत्र जारी

श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना तथा शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत  आवेदन-पत्र जारी किये जा चुके हैं। आवेदन-पत्र मण्डल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों तथा क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन-पत्र भरकर जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई है। आवेदन-पत्र भरकर क्षेत्रीय कार्यालय मक्सी रोड स्थित पंवासा उज्जैन में ही जमा किये जायेंगे। वर्तमान में उक्त दोनों योजनाएं ऑफलाइन पद्धति से संचालित है। इन योजनाओं के मप्र लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल होने तथा पोर्टल निर्माण के उपरान्त आवेदन ऑनलाइन पद्धति से लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा होंगे, जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।
                                              

2 अक्टूबर को स्वामित्व दिवस के रूप में मनाया जायेगा

भू-अभिलेख आयुक्त श्री श्रीमन शुक्ला द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ग्राम आबादी का सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख के निर्माण हेतु चरणबद्ध रूप से विभिन्न गतिविधियों का संचालन प्रत्येक जिले में प्राथमिकता से किया जा रहा है आगामी 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में स्वामित्व दिवस मनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में उक्त योजना से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों जैसे चूना मार्किंग, ड्रोन फ्लाइंग, ग्राउण्ड ट्रूथिंग एवं नवनिर्मित अधिकार अभिलेख के वितरण को समारोहपूर्वक उत्सव के रूप में आयोजित किया जायेगा।

 इस सम्बन्ध में आयुक्त श्री शुक्ला के द्वारा समस्त कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। इनके अनुसार जिले में 2 अक्टूबर  के पूर्व तक जिन ग्रामों में अधिकार अभिलेख के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, (पूर्व में 19 मई 2022 को आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित ग्रामों को छोड़कर), उन ग्रामों के अधिकार अभिलेख वितरण की कार्यवाही जिला स्तरीय कार्यक्रम में सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों में स्वामित्व योजना से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्यवाही प्रचलन में है, वहां चूना मार्किंग, ड्रोन फ्लाइंग और ग्राउण्ड ट्रूथिंग आदि गतिविधियों का जनप्रतिनिधियों और जन-सामान्य की उपस्थिति में प्रदर्शन किया जाये।                   

पोषण में योग से हुए 16850 लाभान्वित

शासन द्वारा सितम्बर 2022 में चलाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत आयुष विभाग बड़-चढ़कर हिस्सेदारी दर्शाकर रहा है। नोडल अधिकारी डॉ. आशीष पटैल ने बताया कि विभाग द्वारा विगत एक माह से प्रतिदिन आँगनवाड़ियों, स्कूलों में एवं जनसामान्य को सेवा स्वस्थ्य हेतु योग, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष उत्पादों की जानकारी,  हेल्थ चेकअप शिविरों का आयोजन, बालक-बालिकाओं की शारीरिक एवं मानसिक समता के विकास हेतु मार्गदर्षन दिया गया।  आज तक कुल लाभांवित 16850 रहे है।
जिले में ग्रामीण स्तर पर औषधालयों , हेल्थ एवं वेलरेस सेंटर एवं शहरी क्षेत्र में स्थित आयुष औषधालयों, जिला आयुष चिकित्सालय के द्वारा प्रतिदिन पोषण पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी आयुष चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी अपना योगदान दे रहे हैं।
                                        

निर्वाचन वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य के आदेश पर डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री शशि मिश्रा ने नवीन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित निर्वाचन वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन पर्यवेक्षक श्री हरीश कोरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री शशि मिश्रा ने चुनाव पर्यवेक्षक श्री हरीश कोरी मुकेश पटेल के साथ निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह निरीक्षण प्रत्येक 3 माह में किया जाता है। निरीक्षण के अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।                         

बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना में मिलेगा 50 लाख तक का लोन

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए 50 लाख रूपए तक तथा सेवा, व्यवसाय गतिविधियों के लिए 25 लाख रूपए तक परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए।
योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) निगम द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। योजना में इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित “समस्त पोर्टल“ के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है,                                          

आधार नामांकन की तिथि अब 30 सितंबर तक
 
नेशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट के तहत जानकारी फीड करने की अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है। अधिसूचना में कहा गया था कि, हितग्राहियों को पूर्व में 30 जून तक आधार नामांकन के लिये आवेदन करना था। नवीन जारी अधिसूचना अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने आधार नामांकन, आवेदन के लिये अब 30 सितंबर  तक बढ़ा दी गई है।

योजना के क्रियान्वयन एवं विभिन्न माध्यमों से हितग्राही तथा जनता को व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर शासकीय उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से दुकान से संबंध समस्त हितग्राहियों का ई-केवायसी (आधार नामांकन) कराये जाने की कार्यवाही समय--सीमा 30 सितंबर तक कराना सुनिश्चित करें।
                                               
मीडियाजनों के लिए बीमा के आवेदन 30 सितंबर तक 

पत्रकारों, फोटोग्राफर्स एवं कैमरामैन के लिये जनसम्पर्क विभाग ने स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू की है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 4 लाख रूपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपये का बीमा किया जाएगा। पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 लाख रूपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रूपये का विकल्प भी होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रूपये का बीमा करवा सकते है। इसके लिये आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है ।

योजना में शामिल होने के लिये पत्रकारों की आयु सीमा 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक योजना के पात्र होंगे। बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक आयु के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85 प्रतिशत भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत पत्रकार के पति, पत्नी, बच्चों अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। योजना अंतर्गत पॉलिसी के तहत बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलैस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा।

योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाईट  पर उपलब्ध है। प्रीमियम को एनईएफटी कर यू.टी.आर. नम्बर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म है।    

लम्पी से पशुओं को बचाने के लिए तत्काल डॉक्टर को दिखाने की अपील

पशुचिकित्सा विभाग ने लंपी से रोग से बचाने के लिए तत्काल संबंधित डाक्टर को दिखाने की अपील की है। लम्पी रोग से पशुओं को शुरू में बुखार आता है और वे चारा खाना बंद कर देते हैं। इसके बाद चमड़ी पर गाँठें दिखाई देने लगती है, पशु थका हुआ और सुस्त दिखाई देता है, नाक से पानी बहना एवं लंगड़ा कर चलता है। यह लक्षण दिखाई देने पर पशुपालक तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय से संपर्क कर बीमार पशुओं का उपचार कराएँ। पशु सामान्यतः 10 से 12 दिन में स्वस्थ हो जाता है। संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु से तत्काल अलग करें।

पशु चिकित्सक से तत्काल उपचार आरंभ कराएँ। संक्रमित क्षेत्र के बाजार में पशु बिक्री, पशु प्रदर्शनी, पशु संबंधी खेल आदि पूर्णतः प्रतिबंधित करें। संक्रमित पशु प्रक्षेत्र, घर, गौ-शाला आदि जगहों पर साफ-सफाई, जीवाणु एवं विशाणु नाशक रसायनों का प्रयोग करें। पशुओं के शरीर पर होने वाले परजीवी जैसे- किलनी, मक्खी, मच्छर आदि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें। स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण कराएँ और पशु चिकित्सक को आवश्यक सहयोग भी करें।
                                  


सागर जिले को लंपी वायरस की वैक्सीन प्राप्त हुई

कलेक्टर ने गौवंशी पशुओं में होने वाली लंपी वायरस की बीमारी की रोकथाम और नियत्रंण के मद्देनजर लिए पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों की बैठक ली। उन्होंने पशु चिकित्सकों को निर्देष दिए कि विभागीय अमला पूरी तरह सजग और सक्रिय रहकर लंपी वायरस से बीमार पशुओं का उपचार करें । जहां आवष्यकता हो वहां टीकाकरण भी करें। उन्होंने उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ. बी.के. पटेल से जिले में लंपी वायरस से गौवंषी पशुओं में बीमारी की स्थिति की जानकारी ली।

उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ. पटेल ने बताया कि सागर जिले को लंपी वायरस की वैक्सीन के डोज प्राप्त हो चुके है। जिसे प्रभावित पशु के एक किलोमीटर की परिधि में  लगाया जाएगा। वर्तमान में सागर जिले में 6 गाय लंपी वायरस से प्रभावित हुई हे । उनका उपचार किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य में सुधार है । गाय को अन्य पशुओं से अलग (आईसोलेट) कर दिया गया है। जिले के सभी पशु चिकित्सक लंपी वायरस के प्रति पूरी तरह चौकस रहकर कार्य कर रहे है। जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर पशु चिकित्सा दलों की टीम बना दी गई है। कहीं से भी सूचना आने पर तत्काल उपचार किया जाएगा।

लंपी वायरस के लक्षण - लंपी रोग से पशुओं को शुरू में बुखार आता है और वे चारा खाना बंद कर देते हैं। इसके बाद चमड़ी पर गाँठें दिखाई देने लगती है, पशु थका हुआ और सुस्त दिखाई देता है, नाक से पानी बहना एवं लंगड़ा कर चलता है। यह लक्षण दिखाई देने पर पशुपालक तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय से संपर्क कर बीमार पशुओं का उपचार कराएँ। पशु सामान्यतः 10 से 12 दिन में स्वस्थ हो जाता है। संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु से तत्काल अलग करें।

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