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स्पीड पोस्ट से मिलेगा वोटर आईडी कार्ड

अब वोटर कार्ड के लिये आवेदन करने के बाद कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब घर बैठे स्पीड पोस्ट के जरिये वोटर आईडी कार्ड पहुंचाया जायेगा। पहले वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने डाक विभाग को यह जिम्मेदारी दी है।

भारत निर्वाचन आयोग इसका खर्च उठायेगा। सिर्फ अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिये आवेदन करना होगा। एपिक नंबर जनरेट होने के बाद घर कार्ड पहुंचा दिया जायेगा, लेकिन फॉर्म में सारी विविरण सही भरना होगा। वोटर जो भी पंजीकृत  मोबाइल नंबर प्रपत्र  में दर्ज करेंगे, उस पर स्पीड पोस्ट का मैसेज आयेगा। इससे कार्ड की ट्रेकिंग में आसानी होगी।                     


पीएम मातृत्व वंदना योजना मजदूर गर्भवती महिलाओं का सहारा
 
मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागू की गई है। योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने की वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और उनकों नगदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है।

योजना में गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त के रूप में एक हजार रूपए जो पंजीकरण के समय दी जाती है, दूसरी किस्त दो हजार रूपए 6 माह की गर्भवास्था के बाद और तीसरी किस्त बच्चे का जन्म के बाद इस प्रकार कुल 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। बच्चें को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी सहित टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं।

                                    
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया की जिले के समस्त किसान चाहे वह ऋणी, अऋणी (डिफाल्टर) हो ऐसे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी-2022-23 के लिए बीमाकंन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2022 निर्धारित की गई है। 

उन्होंने कहा कि किसान अपने नजदीकी बैंक, जिला सहकारी समिति, सीएससी, पोस्ट ऑफिस में पहॅुच कर रबी वर्ष 2022-23 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलें जैसे गेंहॅू सिंचित, गेंहॅू असिंचित,चना एवं मसूर का निर्धारित बीमित राशि की 1.5 प्रतिशत प्रति हेक्टर प्रीमियम जमा करके बीमा सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं।
                                    

आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क चिकित्सा

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत भवन संनिर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया है। जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि जिले में श्रमिकों का पंजीयन कर आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को  वर्ष में 5 लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज सुविधा है।

आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क चिकित्सा के लिए नजदीकी आयुष्मान पंजीयन केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र और एमपी आनलाईन केन्द्र पर जाकर पंजीयन कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल  पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
                                          

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 6 दिसम्बर को

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रत्येक माह की प्रथम मंगलवार को आयोजित किए जाने वाला समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 6 दिसम्बर की सायं 5.30 बजे से आयोजित किया गया है।
        समाधान ऑनलाइन के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में की जाएगी।
                                                
इंडिया पोस्ट द्वारा किसानों का ई-केवाईसी जारी

ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने वाले किसानों का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किसानों का ई-केवाईसी किया जा रहा है। ई-केवाईसी के लिए आधार में सही मोबाइल नंबर दर्ज होना आवश्यक है ताकि ओटीपी भेजा जा सके। आधार नंबर में वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज कराने का कार्य पोस्ट ऑफिस में एवं पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवको द्वारा मैदानी स्तर पर किया जा रहा है।

संशोधित मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए हितग्राही को 50 रूपये का भुगतान करना होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के किसानों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर वर्तमान मोबाइल नंबर से दर्ज कराने के लिए जिले के डाकघरों मे संचालित आधार केन्द्रों के विभागीय कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों से संपर्क कर सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।       

आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

राज्य शासन के जनजाति कार्यविभाग के माध्यम से म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 में भगवान बिरसा मुंडा योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।    

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जिले को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना योजनांन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक, युवतियों को उद्योग (विनिर्माण) ईकाई के लिए राशि 1 लाख से 50 लाख रूपये तक एवं सेवा ईकाई तथा खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। 

योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन के द्वारा देय होगी। आवेदन की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो। 

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को राशि दस हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनांन्तर्गत बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। 

आवेदन की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो आवेदन आयकर दाता न हो। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्ता पोषण योजना लाईन विभागों के मापदण्डों के अनुसार प्राप्त अधिकतम राशि 2 करोड़ रूपये तक के ऐसे परियोजना प्रस्ताव जो कि लाईन विभाग की प्रचलित किसी भी योजना, परियोजना में वित्त पोषित किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो एवं परियोजना अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो जिनका गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक नहीं है। 
अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक युवक-युवतियां   पोर्टल के माध्यम से म.प्र; आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में आवेदन कर आवेदन पत्र की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्य विभाग कलेक्ट्रेट परिसर में जमा करना अनिवार्य है।
                                            

बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना में मिलेगा 50 लाख तक का लोन

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए 50 लाख रूपए तक तथा सेवा व्यवसाय गतिविधियों के लिए 25 लाख रूपए तक परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए।

योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) निगम द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। योजना में इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित “समस्त पोर्टल“ के माध्यम से किया जाना प्रावधानित है, तथा पोर्टल पर उक्त योजना मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना से समन्वित होगी। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज एवं योग्यता

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण एवं उम 18 से 45 वर्ष हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र एसडीएम द्वारा जारी स्थाई हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाहन हेतु वैध ड्रायविंग लायसेन्स, पेन कार्ड हो। 

आवेदनकर्ता किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो और केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।आवेदनकर्ता अपना आवेदन बेवसाइड समस्त पोर्टल एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन करने के पश्चात् आवेदन की एक प्रति समस्त दस्तावेज के साथ कार्यालय में जमा करें।
                                            

सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन होगा

उपायुक्त सहकारी संस्थाएं ने बताया है कि जिले में सहकारी समितियों का पंजीयन अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समितियों का पंजीयन करवाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि समितियों के पंजीयन हेतु विभागीय ऑनलाईन पोर्टल  पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने के लिए आवेदक उल्लेखित लिंक पर जाकर स्वयं एमपी ऑनलाईन नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

आवेदक को पोर्टल पर अपना लॉग इन क्रिएट करना होगा। लॉग इन क्रिएट करने के लिए आधार से लिंक मोबाईल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा। प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भरकर पासवर्ड निर्मित करेगा। तत्पश्चात आवेदक का लॉगिन निर्मित हो जायेगा। 

अंशपूंजी का मूल्य दर्ज करके प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करेगा। आधार नंबर से वर्चुएल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साईन कर आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा।

विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जायेगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे।
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