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वृद्धजन मदद के डायल करें 14567

NEWS IN SHORT / ख़बरें संक्षेप में

सागर वॉच 19 Sep 2022


इंडिया पोस्ट पैमेंट कर रही है किसानों के ई-केवाइसी

ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने वाले किसानो का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक द्वारा किसानो का ई-केवाइसी किया जा रहा है।

ई-केवाइसी के लिए आधार में सही मोबाइल नंबर दर्ज होना आवश्यक है ताकि ओटीपी भेजा जा सके। आधार नंबर में वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज कराने का कार्य पोस्ट ऑफिस में एवं पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवको द्वारा मैदानी स्तर पर किया जा रहा है। 

संशोधित मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए हितग्राही को 50 रूपये का भुगतान करना होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के किसानों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर वर्तमान मोबाइल नंबर से दर्ज कराने के लिए जिले के डाकघरों मे संचालित आधार केन्द्रों के विभागीय कर्मचारियो एवं ग्रामीण डाक सेवको से संपर्क कर सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।                      

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना-30 सितंबर तक करें आवेदन 

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर  तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में इस योजना में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 तक थी। योजना में हल्का स्तर पर पटवारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्र अंतर्गत आवेदनकर्ता के SAARA App  के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। योजना में आवेदक स्वयं भी SAARA App  के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
                                        
वृद्धजन मदद के डायल करें 14567  
 
वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह एल्डरलाइन नंबर 14567 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं एवं सहायता के लिए हेल्पेज इंडिया द्वारा हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर जारी किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित यह एक योजना है, जो मध्यप्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्य करती है।

एल्डर लाइन के अतंर्गत सेवाओं के एक भाग के रूप में मुफ्त कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और रख-रखाव के अधिनियम 2007 और पेंशन योजनाओं के बारें में जानकारी प्रदान की जाती है। यदि किसी वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट कर सकतें है। कोई भी वरिष्ठजन अकेला हो तो या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हों, वे फोन करके बात कर सकतें है।

हेल्पलाइन के माध्यम से भावनात्मक परामर्श प्रदान करने, परित्यक्त वृद्ध लोगों को अस्थाई आश्रय प्रदान करनें, उन्हें फिर से उनके परिवार के साथ मिलानें में मदद की जाती है। इसके अलावा वृद्धाश्रम, देखभाल करने वाली संस्थाओं, अस्पतालों आदि के बारें में भी जानकारी प्रदान की जाती है।  
                                             

सोयाबीन फसल ऐसे करें रोगों से बचाव 

जिले के  किसानों को सोयाबीन की फसलों में रोगों जैसे फली का गिरना एवं हरित अर्द्धकुण्डलित इल्ली का प्रकोप सोयाबीन फसल में देखा गया है। सोयाबीन में तना मक्खी, सफेद मक्खी, गर्डल बीटल, तम्बाकू की इल्ली, चने की सुण्डी एवं हरित अर्द्धकुण्डलित इल्ली का प्रकोप हो रहा है, जिसमें तना मक्खी कीट से प्रभावित पौध मुरझा कर सूख रहे है। इसके निदान के लिए किसानों को कीटनाशक दवा का छिड़काव अनिवार्य रूप से करने की सलाह दी गई है।


कीट का प्रकोप मुख्य रूप से सोयाबीन किस्म जेएस-9560, जेएस- 9305, जेएस- 2034 में अधिक पाया गया है। जिसके निदान के लिए क्लोरेन्ट्रानिरिप्रोल 10 प्रतिशत $ लेम्बडासाइलोथ्रिन 5 प्रतिशत जेडसी 80- 100 उस एकड या बीटासाइफ्लूथ्रिन 8.49 प्रतिशत $ इमिडाक्लोप्रिड 19.81 प्रतिशत ओडी 140 उस एकड या थायोमिथाक्साम 12.6 प्रतिशत$ लेम्बडासाइलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत जेडसी 80 उस/एकड का 150-200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे। सोयाबीन फसल में उकठा रायजोबियम एरियल ब्लाईट रोगों के लक्षण दिखाई देने पर कीटनाशक दवाओं के साथ फफूँदनाशक थायोफिनेट मिथाईल 70 प्रतिशत 400 ग्रा/एकड या टेबुकोनोजाल 10 प्रतिशत $ सल्फर 65 डब्लूजी 400 ग्राम/एकड का छिड़काव एवं एन.पी.के. 19ः19ः19 1 किग्रा/एकड का छिड़काव करने की कृषको को सलाह दी गयी है।                                   

मीडियाजनों के बीमा के आवेदन अब 30 सितंबर तक

पत्रकारों, फोटोग्राफर्स एवं कैमरामैन के लिये जनसम्पर्क विभाग ने स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू की है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 4 लाख रूपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपये का बीमा किया जाएगा। पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 लाख रूपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रूपये का विकल्प भी होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रूपये का बीमा करवा सकते है। इसके लिये आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितम्बर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है ।

योजना में शामिल होने के लिये पत्रकारों की आयु सीमा 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक योजना के पात्र होंगे। बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक आयु के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85 प्रतिशत भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा। 

इस योजना के अंतर्गत पत्रकार के पति, पत्नी, बच्चों अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। योजना अंतर्गत पॉलिसी के तहत बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलैस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा।

योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाईट  पर उपलब्ध है। प्रीमियम को एनईएफटी कर यू.टी.आर. नम्बर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म है।  
                                            

खरीफ फसल का पंजीयन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे जिससे किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से निजात मिलेगी। 

किसान अपना पंजीयन एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोकसेवा केन्द्र अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे के माध्यम से भी करा सकेंगे। उपार्जन के लिए किसान का पंजीयन करने के पूर्व भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार, फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। उक्त श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराना होगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही पंजीयन मान्य होगा।
                                     

गांधी जयंती से शुरू होगा 6 दिवसीय नशामुक्ति अभियान 

गांधी जयंती 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में 6 दिवसीय नशामुक्ति अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें विभिन्न जिलों से छात्र-छात्राएँ और नागरिक ऑनलाइन जुड़ेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा सभा का आयोजन कर नशामुक्ति के लिये शपथ दिलाई जायेगी। इसी तरह अनुभाग एवं जनपद स्तर, ग्राम पंचायत, मुख्यालय, गाँवों और प्रत्येक नगरीय निकाय एवं वार्ड स्तर पर सभाएँ कर नशामुक्ति के लिये शपथ दिलाई जायेगी।

अभियान के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ, गतिविधियाँ, कार्यक्रम आदि किये जायेंगे। इनमें वॉल पेंटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताएँ, मेरेथॉन, दौड़, नुक्कड़ नाटक, नशामुक्ति के लिए रैलियाँ, मानव श्रंखला का निर्माण, कॉलेजों में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे। कार्यक्रमों में नशे और शराब की आदतों से मुक्ति पा चुके लोग अपने प्रेरणादायी अनुभव भी साझा करेंगे। 

अभियान के संचालन के लिये प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला और अनुभाग स्तरीय समितियों का गठन किया जा रहा है।
अभियान में सभी विभागों, सामाजिक संगठन, स्वयं सेवी एवं अशासकीय संस्थाएँ, धर्मगुरू, जन-प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूह, ग्राम वन समितियाँ, पत्रकार, जन-अभियान परिषद, नगर सुरक्षा समितियाँ आदि की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। स्कूलों (कक्षा 6 से 12) और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता, जागरूकता रैलियाँ, चित्रकला, वाद-विवाद, वॉल पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिता, लघु फिल्म, प्रदर्शन और व्याख्यान होंगे। ये कार्यक्रम पूरे अक्टूबर माह में किये जा सकेंगे।              
खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का श्रमिकों के बच्चों को लाभ मिलेगा

पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिवार के सदस्य खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएं। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल की खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के नियमों के अनुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिवार के सदस्य को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित होने पर 10 हजार रूपए, संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित होने पर 25 हजार रूपए तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने पर 50 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है।

योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिजन ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक पंजीकृत निर्माण श्रमिको एवं उनके परिजनो से कहा है कि वे खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उक्त योजना का लाभ प्राप्त करें।                                       

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं से वजीफा के आवेदन आमंत्रित

भारत सरकार की अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिये 31 अक्टूबर  तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए है। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया   National Scholarship Portal (NSP)   पर उपलब्ध है।
मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत में अध्ययन करने के लिये प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थी को भारत सरकार की  National Scholarship Portal (NSP) URL   पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाईट  National Scholarship (NSP)          पर भी उपलब्ध है या मोबाईल एप-   National Scholarship (NSP)  पर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से बताया गया कि। छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, ऑफलाईन आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। विद्यार्थी के आधार कार्ड में उल्लेखित नाम लिंग, जन्मतिथि के आधार डेमोग्राफिक सत्यापन को एनएसपी पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात भरे गये पूर्ण आवेदन का एक प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखा जाए।

आवेदन पत्र की प्रत्येक कण्डिकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं देने एवं योजना में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक विद्यार्थी अपना एक ही आवेदन भरें, एक से अधिक बार आवेदन करने पर समस्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा। नवीनीकरण के विद्यार्थी जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि प्राप्त हुई है द्वारा नवीनीकरण का आवेदन भरते समय गत वर्ष 2021-22 में प्रदत्त एप्लीकेशन आई.डी. का उपयोग किया जाए।         

आधार नामांकन की तिथि अब 30 सितंबर तक

नेशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट के तहत जानकारी फीड करने की अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है। अधिसूचना में कहा गया था कि हितग्राहियों को पूर्व में 30 जून तक आधार नामांकन के लिये आवेदन करना था। नवीन जारी अधिसूचना अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने आधार नामांकन, आवेदन के लिये अब 30 सितंबर  तक बढ़ा दी गई है।

योजना के क्रियान्वयन एवं विभिन्न माध्यमों से हितग्राही तथा जनता को व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर शासकीय उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से दुकान से संबंधित समस्त हितग्राहियों का ई-केवायसी (आधार नामांकन) कराये जाने की कार्यवाही  30 सितंबर  तक कराना सुनिश्चित करें। 


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