News In Short-13 Mar 22-कोई बेरोजगार नहीं रहेगा-

News In Short-13 Mar 22-कोई बेरोजगार नहीं रहेगा- नगरीय आवास मंत्री

NEWS IN SHORT / ख़बरें संक्षेप में

सागर वॉच 13  मार्च 2022

कोई बेरोजगार नहीं रहेगा- नगरीय आवास मंत्री 

↺ डोहेला महोत्सव 2022 के समापन दिवस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मंच से संकल्प लिया है कि वे जब तक जीवित हूँ खुरई की समृद्धि और विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कि अगले दस पंद्रह सालों में खुरई विधानसभा क्षेत्र में किसी को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा।

डोहेला के मैदान को देवस्थान बताते हुए उन्होंने कहा जब उन्हें  पहली बार चुना था उसी दिन से खुरई के विकास की यात्रा की शुरुआत हुई थी और तेजी से विकास हुआ भी, पर अभी और विकास करने की जरूरत है।

बुंदेलखंड बाँस की खेती के लिए अनुकूल

↺ मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों से अनुरोध किया है कि वे बाँस की खेती करने के लिए आगे आएं। इससे उनके रोजगार के साधन बढ़ेंगे। मंत्री ने मालथौन में आयोजित वनसमितियों के महासम्मेलन और बाँस कृषकों के सम्मेलन में यह आह्वान किया।

 मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई बांस की खेती से की जा सकती है। बुंदेलखंड का पर्यावरण बाँस की खेती के लिए अनुकूल है और इसमें प्रदेश सरकार भी हर संभव मदद करेगी। इस कार्य में किसान भाई आगे आएंगे तो रोजगार का स्थाई साधन बन जाएगा। 

न्होंने कहा कि बाँस लगाने में खर्चा कम और आमदनी ज्यादा है। इस समय बाँस की मांग बहुत अधिक है। बाँस से अनेक चीजें बनती हैं। उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध किया कि आप सब बाँस की ज्यादा से ज्यादा खेती करें। कंपनी वाले बाँस खरीदने के लिए खुद आपके पास आएंगे। यदि आप बाँस के उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं मालथौन में बाँस आधारित उत्पाद का कारखाना लगवाऊं। 

छुट्टी के दिनों में भी  खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय

↺ जनसामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने एवं शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुये 31 मार्च तक की अवधि में समस्त सार्वजनिक अवकाश प्रत्येक शनिवार एवं रविवार सहित दिवसों होली अवकाश एवं जिन जिलों में रंगपंचमी का स्थानीय अवकाश घोषित है, को छोड़कर समस्त जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय पंजीयन एवं अन्य शासकीय कार्य के लिए खुले रहेंगे।

पंजीयन महानिरीक्षक द्वारा सार्वजनिक अवकाश दिवसों में परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन को अपने परिक्षेत्र अंतर्गत समस्त पंजीयन कार्यालय खोला जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खाद्य लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य

↺ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा (केवल निर्माता/रिपैकर्स) आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।

मछुआरों को क्रेडिट कार्ड और पंजीकरण की सुविधा


↺ नदी-नालों से मछली पकड़ने वाले वंशानुगत मछुआ हितग्राही एवं मछली बेचने वाले लोगों को कार्यशील पूँजी मुहैया कराने के लिये उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जायेंगे। साथ ही सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कार्यालय के माध्यम से इन सभी के मछुआ परिचय पत्र भी जारी किए जायेंगे।

मत्स्य कारोबार के लिए कार्यशील पूँजी मुहैया कराने के मकसद से 23 हजार और 15 हजार रूपए के किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के माध्यम से बनवाए जायेंगे। इसके लिये वंशानुगत मछुआरे मत्स्योद्योग कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र के प्रारूप भी इसी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

हितग्राही ई-केवायसी 31 मार्च तक पूर्ण कराएं

↺ भारत सरकार द्वारा पीएम किसान योजनांतर्गत चयनित हितग्राहियों के ई-केवायसी संबंधी कार्यवाही 31 मार्च तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। हितग्राहियों के ई-केवायसी की सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम किसान एप पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के माध्यम से आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवायसी की कार्यवाही पूर्ण की जानी है। 

इसके अतिरिक्त सीएससी केन्द्रों के माध्यम से भी ई-केवायसी की कार्यवाही हितग्राही द्वारा ओटीपी या बायोमैट्रिक से पूर्ण की जा सकती है। सीएससी केन्द्र के माध्यम से ई-केवायसी की शुल्क 15 रूपये नियत की गई है। अतः पीएम किसान योजना के हितग्राहियों हेतु ई-केवायसी कार्यवाही 31 मार्च तक पूर्ण कराया जाना अति आवश्यक है। ई-केवायसी कार्यवाही के उपरांत ही पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
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Sagar Watch

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