Agriculture- रबी विपणनवर्ष में पंजीयन एवं उपार्जन प्रक्रिया में हुआ बदलाव


सागर वॉच/ 08 फ़रवरी/ कलेक्टर ने जिला उपार्जन समिति की बैठक में कहा कि 
समस्त रबी उपार्जन केंद्रों पर भंडारण, परिवहन, बारदाने सहित समस्त मूलभू व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए इस बार निशुल्क पंजीयन किए जाएंगे  जिसके लिए उनको पोर्टल  पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी। इसी प्रकार उपार्जित फसल की भुगतान के लिए भी उपार्जित फसल की राशि सीधे किसानों की खातों में हस्तांतरित होगी इसके लिए उनको बैंक खातों में आधार नंबर लिक होना  अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने बताया कि  मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा इस वर्ष रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेंहॅू उपार्जित करने के लिये किसानों की सुविधा हेतु पंजीयन एवं उपार्जन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।

पंजीयन व्यवस्था में संशोधन

संशोधित प्रक्रिया में किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं के मोबाईल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। किसान द्वारा निम्नलिखित स्थानों/तरीकों से पंजीयन कराया जा सकेगा।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था
  •  स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन हेतु निर्धारित लिंक पर जाकर,
  •  ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर,
  •  जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर,
  •  तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर,
  •  पूर्व वर्षो की भांति सहकारी समिति द्वारा संचालित केन्द्र पर।

उपार्जन प्रक्रिया में संशोधन
पूर्व प्रक्रिया में किसान को फसल बेचने के लिए एसएमएस प्राप्त होता है। एसएमएस से प्राप्त तिथि पर किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर अपनी फसल बेच सकता है। ैडै प्राप्ति की प्रक्रिया में कई बार किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। परिवर्तित व्यवस्था में उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान, निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाईम स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे। उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाईम स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र तिथि और टाईम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा।

उपार्जित फसल के भुगतान की व्यवस्था में संशोधन
नवीन व्यवस्था में किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। उन्हें पहले की तरह पंजीयन के समय बैंक खाता नंबर और आईएफएससी  कोड भरने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड से अपना मोबाइल नम्बर अनिवार्यतः लिंक कराना होगा। 

कलेक्टर ने कहा कि नयी व्यवस्था के संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए। जिले की तहसीलों में संचालित आधार पंजीयन केन्द्रों पर किसान अपना मोबाईल नंबर अपडेट करा सकते है एवं पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है।

गिरदावरी किसान एप को मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करने पर पंजीयन आवेदन प्रदर्शित होगा, आवेदन में किसान का अंग्रेजी नाम दर्ज किया जाए। ग्राम/तहसील/टाउन पर संबंधित जिला का विकल्प चयन करने पर ग्राम के सभी खाता धारक किसानों के नाम प्रदर्शित होगे।

किसान द्वारा पंजीयन हेतु नाम का चयन किया जाएगा एवं नाम चयन करने के उपरांत खसरा बोई के विकल्प पर जाकर संबंधित किसान के खसरों का चयन किया जा सकेगा। किसान द्वारा दर्ज कराए गए नाम एवं भू-अभिलेख डाटा में दर्ज नाम का मिलान के बाद पंजीयन केन्द्र  द्वारा किया  पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी।

रकबे का पंजीयन किया जा सकेगा
 
किसान को अपने सही आधार नंबर प्रविष्ट करना होगा। आधार प्रविष्टि के उपरांत न्प्क्।प् से पंजीकृत एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर व्ज्च् प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत आधार डाटाबेस में किसान की दर्ज पूर्ण जानकारी न्प्क्।प् से उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी।

किसान के पास आधार न होने पर किसान को आधार केन्द्र पर जाकर आधार हेतु आवेदन करना होगा आधार आवेदन पंजीयन पावती क्रमांक के आधार पर भी किसान का पंजीयन किया जा सकेगा। किसान द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर व्ज्च् प्राप्त होगा, प्राप्त व्ज्च् से पोर्टल पर सत्यापन उपरांत किसान पंजीयन सुरक्षित किया जा सकेगा।
 गिरदावरी डाटाबेस में दर्ज किसान के नाम एवं आधार डाटाबेस में दर्ज किसान के नाम का मिलान ई रक्षित करने हेतु उपार्जन पोर्टल पर होने पर पंजीयन सुरक्षित करें विकल्प को करना होगा। संस्थाएं मिलान नहीं करने पर पंजीयन नहीं हो सकेगा।


सफल पंजीयन की जानकारी एसएमएस के माध्यम से किसान को प्राप्त होगी जिसका पोर्टल  में प्रिन्ट भी निकाला जा सकेगा।  पंजीयन में फसल की किस्म, विक्रय योग्य मात्रा एवं कटाई उपरांत फसल के मंडारण स्थल की जानकारी दर्ज होगी।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन
पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए के लिए आधार नंबर का वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा।

किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा। 

किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य (पिता, भाई, पति पुत्र आदि) को नामित कर सकेंगे। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरीफिकेशन कराया जाएगा। उपार्जन केन्द्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरात ही नामित व्यक्ति फसल का विक्रय कर सकेंगे।
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Sagar Watch

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