News-In-Short-कोरोना-कर्फ्यू-के-दौरान-दस-लोगों-की-मौजूदगी-में-घर-पर-ही-हो-सकेंगे-विवाह
सागर वॉच @ जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि एक बार फिर बढाकर 8 मई को प्रातः 6 बजे तक के लिए कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दीपक सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी इस आदेश में सभी प्रकार की गतिविधियों व आयोजनों के लिए लोगों के एकत्रित होने पर 17 मई को प्रातः 6 बजे तक के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है।
आदेश में पहले की तरह केन्द्र व राज्य सरकार के अति-आवश्यक व आपातकालीन सेवाएं देने वाले विभागों के कर्मचारियों को इन प्रतिबंधो से छूट रहेगी। शेष विभागों में केवल 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम होगा।
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शहर में सब्जी की खरीद-फरोख्त एनसीबी स्कूल खेल परिसर के बाजू में , दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान , खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण नं .- 2 में प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक खुलेगी । लेकिन यहां सब्जी के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी, फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेगे ।
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में पूर्व से निर्धारित विवाह विवाह, निकाह कार्यक्रम बिना बारात, महज दस लोगों की मौजूदगी में घर पर ही हो सकेंगें। इस प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम में कोई बाहरी व्यक्ति आमंत्रित नहीं किये जा सकेगें । सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी नहीं होगा ।
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