Committee-To-Probe-राज्य-शासन-ने बिलिंग-को-लेकर-निजी-अस्पतालों-पर-नकेल-कसी

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सागर वॉच @  मध्यप्रदेश शासन ने निजी अस्पतालों को चेताया है कि कोविड का इलाज करने में बिलिंग उस पैकेज के मुताबिक ही करें जिसकी घोषणा उन्होंने स्वयं सरकार के समझ की हैैं। निजी अस्पतालों के स्वतः घोषित उपचार के पैकेज राज्य शासन के पोर्टल पर मौजूद हैं।

 इस सिलसिले में मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल ने आदेश जारी किया है कि निजी अस्पताल तय मूल्यों के अनुरूप ही मरीजों के लिए बिलिंग करें । इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर निजी अस्पताल के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन ने इस संबंध में शासन स्तर पर एक समिति गठित की है।

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 कलेक्टर दीपक सिंह ने सागर जिला के निजी अस्पतालों के विरूद्ध बिलिंग के सबध में प्राप्त होने वाली शिकायतो की जांच समिति गठित की है।

समिति में शहरी क्षेत्र हेतु अपर कलेक्टर अखिलेश जैन,की अध्यक्ष अध्यक्षता में गठित समिति में अन्य सदस्य- सी ० एल ० वर्मा , नगर दण्डाधिकारी सागर   सचिव, राकेश अहिरवार, अधीक्षक, भू - अभिलेख सागर को सदस्य नियुक्त किया गया है।

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समिति में ग्रामीण क्षेत्र के लिए इच्छित गढ़पाले , अपर कलेक्टर विकास एव जिला पंचायत सीईओ सागर अध्यक्ष होंगे। अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदस्य होंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

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